Friday, February 14, 2025
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आधार को पैन से जोड़ना फिलहाल अनिवार्य नहीं- SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पेर कार्ड को आधार से लिंक करने के सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक संवैधानिक बेंच इस पर निर्णय नहीं ले लेती इस पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने यह रोक सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।

हालांकि आदलत ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार और पेन दोनों है वो इसे लिंक कर सकते हैं लेकिन जिनके पास दोनो नहीं है वो सिर्फ पेन कार्ड से भी आयकर जमा कर सकते हैं।

इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था। बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।

इस मामले में न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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