नई दिल्ली: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता व अन्य आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज भारत पाराशर ने एच सी गुप्ता, केएस क्रोफा समेत अन्य दोषियों को सजा का ऐलान किया। सजा के अलावा दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कोर्ट की ओर से सभी दोषियों को बेल भी दे दी गई है। इसके अलावा केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार आहूलविया को 3 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं उनपर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इससे पहले विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया था। विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया था। इन लोगों को मध्यप्रदेश में थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएल को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि केएसएसपीएल द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया आवेदन अधूरा था और जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। गुप्ता के खिलाफ लगभग 8 अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए गए थे और इनपर अलग-अलग कार्रवाई चल रही थी।
कोयला घोटाला: पूर्व कोल सेक्रेटरी समेत 3 अफसरों को 2 साल कैद, जमानत भी मिली
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