Friday, November 14, 2025
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नया ITR फॉर्म:नोटबंदी के दौरान 2 लाख कराए है जमा तो देनी होगी जानकारी

सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर 1 शुक्रवार को जारी किया है। यह फार्म एसेसमेंट ईयर 2017—18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। अब तीन की जगह एक पेज का हो गया है आईटीआर फॉर्म। ये फॉर्म वो टेक्सपेयर्स भर सकेंगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक होगी।

वहीं इस फॉर्म को भरते वक्त लोगों को जानकारी देनी होगी कि उन्होंने नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है या नहीं। फिलहाल सहज (आईटीआर 1) फार्म वेतनभोगी कर्मचारी और आईटीआर-2 ऐसे व्यक्ति और हिंदू विभाजित परिवार (एचयूएफ) भरते हैं जिनकी आय में व्यापार से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। सरकार ने आईटीआर 2ए फॉर्म खत्म कर दिया है जिसका प्रयोग वे व्यक्ति तथा एचयूएफ करते थे जिनकी व्यवसाय या पेशे और पूंजी लाभ से कोई आय नहीं थी और न ही कोई विदेश में संपत्ति थी। फिलहाल देश में 29 करोड़ लोगों के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) है लेकिन फिलहाल केवल छह करोड़ पैनधारक आयकर रिटर्न भरते हैं। आईटीआर-1 के लिये ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से चालू होगी और आईटीआर निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई तक तक भरा जा सकता है।

फॉर्म फाइल करते समय करदाता को पैन, आधार संख्या, व्यक्तिगत सूचना और कर भुगतान के संदर्भ में सूचना भरना पड़ेगा। टीडीएस के बारे में फार्म में स्वयं जानकारी आ जाएगी। संसद में वित्त विधेयक में संशोधन के तहत एक जुलाई के बाद करदाता के लिये आधार संख्या रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर उसके पास आधार नहीं है तो उसे आईटीआर में प्राप्ति रसीद की संख्या देनी होगी जिससे यह लगे उसने आधार के लिये आवेदन किया है। साथ ही आईटीआर 4 को अब सुगम के नाम से जाना जाएगा और आईटीआर-4एस का स्थान लेगा।

ईटीआर-4ए का उपयाग आईटीआर भरने में वे लोग : एचयूएफ या भागीदारी फर्म करती हैं जिनकी आय अनुमान आधारित होती हैं।

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