मुंबई.मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को मॉडल प्रीति जैन को फिल्ममेकर मधुर भंडारकर के मर्डर की साजिश रचने के केस में दोषी माना। कोर्ट ने प्रीति को तीन साल जेल की सजा सुनाई। बाद में कोर्ट ने प्रीति समेत दो लोगों को बेल दे दी। साथ ही सजा को सस्पेंड करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। बता दें कि प्रीति जैन ने 2004 में भंडारकर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। हालांकि, वे यह साबित करने में नाकामयाब रही थीं।
– आरोप था कि प्रीति ने भंडारकर का मर्डर करने के लिए परदेसी को 75 हजार रुपए दिए थे।
ऐसे हुआ था साजिश का खुलासा
– भंडारकर के मर्डर की साजिश का खुलासा तब हुआ, जब गवली के वकील ने अग्रिपदा पुलिस को अलर्ट भेजा। लॉयर ने पुलिस को बताया कि भंडारकर का मर्डर न होने पर प्रीति जैन पैसे वापस मांग रही है। करीब एक हफ्ते तक पुलिस ने मामले की छानबीन की और 10 सितंबर 2005 को केस दर्ज कर लिया।
– पुलिस ने न केवल परदेसी को अरेस्ट किया। बल्कि उसी दिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन की मदद से प्रीति को भी पकड़ा गया।
– बाद में पुलिस ने परदेसी के दोस्त शिवम दास को अरेस्ट किया, जिसने कथिततौर पर हथियार और शूटर्स अरेंज कराने में मदद की थी।
– इस मामले का ट्रायल शिवड़ी के फास्ट ट्रैक में शुरू हुआ था। बाद में इसे सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया।