नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप मे कथित रूप से पेश करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को निरस्त कर दिया.
शीर्ष अदालत ने पत्रिका के संपादक के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत निरस्त करते हुए कहा कि धार्मिक भावनायें भड़काने का मामला नहीं बनता है.
न्यायालय ने कहा कि यदि क्रिकेटर पर मुकदमा चलाया गया तो यह न्याय का उपहास करना होगा क्योंकि उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया।