प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन (हवाला कारोबार) मामले में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की संपत्ति जब्त कर ली है।
ईडी ने जाकिर नाइक के संगठन आईआरएफ की करीब 18.37 करोड रुपये की संपत्ति जब्त की है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर आतंक रोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा।
एजेंसी ने इससे पहले इसी महीने पहला सम्मन जारी करके उनसे 14 मार्च को पेश होने को कहा था। अधिकारियों ने कहा कि नाइक को यहां एनआईए के मुख्यालय में तलब किया गया है।
नोटिस 51 वर्षीय नाइक के मुंबई स्थित आवास में भेजा गया। माना जाता है कि वह उनके क्रियाकलापों के जांच के दायरे में आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सउदी अरब में रह रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पिछले साल ढाका के एक कैफे में हुए हमले में कुछ आतंकवादियों को इस घटना के लिए प्रेरित किया था।
पिछले साल नवंबर में एनआईए ने नाइक तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। नाइक पर धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच कथित रूप से वैमनस्य बढ़ाने तथा सौहार्द का माहौल बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। उन पर गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम कानून की धाराओं के तहत भी आरोप लगे हैं। प्राथमिकी में एनआईए ने आरोप लगाया है कि नाइक ने मुस्लिम युवकों को गैरकानूनी एवं आतंकवादी कत्य करने के लिए प्रेरित किया।
जाकिर नाइक पर शिकंजा: ED ने जब्त की संपत्ति, NIA ने जारी किया सम्मन
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