भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब करीब 754 डेंटल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शासन द्वारा उन पर की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2016 के आदेश पर रोक लगाते हुए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 2014-15 सत्र से बाहर हुए छात्रों को राहत प्रदान की है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश इन छात्रों के दाखिले पर विचार किया जाए साथ ही इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।