Maharashtra News: महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अजित पवार के प्लांट बारामती एग्रो पर कार्रवाई की चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी. अब रोहित पवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बारामती एग्रो मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने लिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि, एमपीसीबी एक बार फिर आपत्तियों का सत्यापन कर नया नोटिस जारी करे.
हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बारामती एग्रो को नए नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पक्ष सुने बिना एकतरफा कार्रवाई अनुचित है. रोहित पवार की बारामती एग्रो की 2 इकाइयों पर नोटिस जारी किया गया. इस मामले में रोहित पवार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फैसला आने तक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था. रात 2 बजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोहित पवार से जुड़ी फैक्ट्रियों की 2 इकाइयों को 72 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश जारी किया था.
आखिर क्या है मामला?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बारामती एग्रो कंपनी के दो प्लांट बंद करने का नोटिस जारी किया था. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बारामती एग्रो कंपनी को पर्यावरण नियमों के घोर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी कहा कि बारामती एग्रो को हरित मध्यस्थ के पास अपील करनी चाहिए थी. इस नोटिस का राजनीतिक हलकों में भी असर पड़ा. रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है और दो बड़े नेताओं की चेतावनी पर कार्रवाई की गई है.