नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमों की लिस्ट दे दी है, लेकिन हलफनामा आज रिकॉर्ड पर नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े मामलों की सूची सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले के महत्व को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई ठीक ही लग रही है।
दरअसल, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 26 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे।
मस्जिद कमेटी ने यह आदेश रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को भी समाप्त कर देगा क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को खत्म कर रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करते हुए कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि, हिंदू पक्ष इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुका है।