सपा नेता आजम खान के पूरे परिवार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला तीनों को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा के लिए दोषी माना है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी। सजा सुनाने से पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है।
आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनका सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया। इस केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी आरोपी बनाए गए थे। केस में अभियोजन और वादी पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। पहले मामला ट्रायल कोर्ट में था।
अब्दुल्ला पक्ष ने जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में 16 अक्तूबर को रिवीजन दाखिल किया था। इसे जनपद न्यायाधीश ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट विनोद कुमार बर्नवाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन को खारिज कर दिया था।शहर विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला की ट्रांसफर अप्लीकेशन खारिज हो चुकी थी।