बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी से जुड़े शेयर मैनिपुलेशन मामले में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अगर डेडलाइन के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो अरशद समेत अन्य सभी को शेयर ट्रेडिंग से रोकने वाला आदेश कैंसिल कर दिया जाएगा।27 मार्च को SAT ने SEBI को इस मामले की जांच 6 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया था। इसकी मियाद 27 सितंबर को खत्म हो गई है। इस मामले में अरसद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी समेत 45 इंडिविजुअल्स और कंपनियों पर यूट्यूब पर भ्रामक वीडियो के जरिए दो कंपनियों के शेयर प्राइस में हेर-फेर का आरोप लगा है।
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जांच में सेबी ने पाया था कि कुछ यूट्यूब चैनलों पर गुमराह करने वाले विडियो के जरिए दो कंपनियों के शेयरों में गड़बड़ी की जा रही थी। निवेशकों को असाधारण प्रॉफिट के लिए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी गई थी। वारसी और उनके परिवार के लोगों पर साधना ब्रॉडकास्ट के मामले में एक्शन लिया गया था। अरशद वारसी ने 29.43 लाख रुपए कमाएसाधना के कुछ प्रमोटर शेयरहोल्डर, की-मैनेजमेंट पर्सनल (KMP) और नॉन-प्रमोटर शेयरहोल्डर्स, जिनके पास कंपनी में 1% से ज्यादा स्टेक थी। इन लोगों ने अपनी होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर बड़ा प्रॉफिट कमाया। इसमें अरशद वारसी ने 29.43 लाख, मारिया गोरेट्टी ने 37.56 लाख और इकबाल हुसैन वारसी ने 9.34 लाख का प्रॉफिट कमाया था।