Wednesday, November 20, 2024
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CBIC ने किया क्लियर, GST दायरे में नहीं है गंगाजल

GST On Gangajal: गंगाजल पर जीएसटी लगाये जाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानि सीबीआईसी ने सफाई जारी की है. सीबीआईसी ने गंगाजल पर जीएसटी लगाने की खबरों पर का खंडन किया है. सीबीआईसी ने कहा कि गंगाजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है. 

सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गंगाजल पर जीएसटी लगाने की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई है. सीबीआईसी ने लिखा कि गंगाजल का इस्तेमाल पूरे देश में लोगों को द्वारा पूजा के लिए किया जाता है. पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया है. 14वें और 15वें जीएसटी काउंसिल की बैठक जो 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई थी उसमें पूजा सामग्रियों पर जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा की गई थी. इस बैठक में पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया था. जीएसटी के लागू होने के समय से ही गंगाजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है. 

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