इस्लामाबाद : पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी से जुड़ा कानून पास हो गया है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे अब पाकिस्तान में रहने वाले मायनॉरिटी हिंदुओं की शादियों को कानूनी मंजूरी मिल सकेगी। सिंध प्रांत को छोड़कर पूरी पाकिस्तान पर लागू होने वाला पहला कानून है। सिंध का अलग मैरिज एक्ट है।
प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नवाज शरीफ की सलाह पर “हिंदू मैरिज एक्ट 2017” को प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने मंजूरी दी है। इस कानून का मकसद हिंदुओं की शादियों, उनके परिवारों, मांओं और बच्चों के हकों की हिफाजत करना है। बयान में यह भी कहा गया है कि ये कानून पाकिस्तान में रह रहे हिंदूओं की शादियों की रस्मों-रिवाजों को पूरा करने में मददगार होगा।
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है कि पाकिस्तान में रहने वाली मायनॉरिटी कम्युनिटीज को बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अधिकारों के प्रावधान पर हमेशा ध्यान दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि हिंदू उतने ही देशभक्त हैं, जितने अन्य हैं और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
PAK में हिंदू विवाह बिल बना कानून, नवाज शरीफ बोले- हिंदू भी हैं देशभक्त
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