1993 को हुए मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को 7 आरोपियों में से अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया है। वहीं मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा डोसा और प्रत्यपर्ति कर भारत लाए गए गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह को दोषी करार दिया है। अदालत सभी आरोपियों की सजा पर जिरह 19 जून यानि सोमवार से शुरू होगी।
डोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपों पर दोषी ठहराया गया जबकि सलेम को धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया।
अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिददीकी और ताहिर मरचेंट दोषी करार दिया है। सलेम को अदालत फांसी की सजा नहीं दे सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। इस विस्फोट मामले में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस मामले एक आरोपी अब्दुल कैयुम को बरी कर दिया गया है।
साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।
गौरतलब है कि इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। अबु सलेम के अलावा इस केस में अन्य दोषी करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा डोसा हैं। सलेम हत्या और जबरन वसूली से जुड़े कई मामलों में भी आरोपी है। टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई।
सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले हैं। सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
मुंबई बम धमाकों में आरोपी मुस्तफा डोसा और अबू सालेम सहित रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कैयूम के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में मामला चलाया था। इन धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था। 30 जुलाई, 2015 को मुंबई धमाकों के एक केस में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। इन धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
1993 मुंबई ब्लास्ट:सलेम समेत 6 दोषी करार और 1 बरी, 19 को सजा पर जिरह
ब्लास्ट का घटनाक्रम
1) मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर 1:30 बजे(पहला धमाका)
2) नरसी नाथ स्ट्रीट में दोपहर 2:15 बजे (दूसरा धमाका)
3) शिव सेना भवन में दोपहर 2:30 बजे (तीसरा धमाका)
4) एयर इंडिया बिल्डिंग में दोपहर 2:33 बजे (चौथा धमाका)
5) सेन्चुरी बाज़ार में दोपहर 2:45 बजे (पांचवां धमाका)
6) माहिम में दोपहर 2:45 बजे (छठा धमाका)
7) झवेरी बाज़ार में दोपहर 3:05 बजे (सातवां धमाका)
8) सी रॉक होटल में दोपहर 3:10 बजे (आठवां धमाका)
9) प्लाजा सिनेमा में दोपहर 3:13 बजे (नौवां धमाका)
10) जुहू सेंटूर होटल में दोपहर 3:20 बजे (दसवां धमाका)
11) सहार हवाई अड्डा में दोपहर 3:30 बजे (ग्यारवां धमाका)
12) एयरपोर्ट सेंटूर होटल में दोपहर 3:40 बजे (बारहवां धमाका)
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