Thursday, December 19, 2024
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कलकत्ता HC ने लड़कों को भी दी नसीहत,सेक्स की इच्छा पर कंट्रोल रखना चाहिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए युवाओं को सीख देते हुए कहा है कि जवान लड़कियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं, जवान लड़कों को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने एक युवक को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। युवक को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था।

कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) को लेकर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को यौन शोषण के साथ जोड़ा गया है। कोर्ट ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का आह्वान किया है। साथ ही कोर्ट ने अधिकार आधारित यौन शिक्षा का भी आह्वान किया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय से पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह मुख्य रूप से पुरुषों में यौन इच्छा और कामेच्छा के लिए जिम्मेदार है। इसका अस्तित्व शरीर में है, इसलिए जब संबंधित ग्रंथि उत्तेजना से सक्रिय हो जाती है, तो यौन इच्छा जागृत होती है।”

हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित ग्रंथि का सक्रिय होना स्वचालित नहीं है। हमारी दृष्टि, श्रवण, कामुक सामग्री पढ़ने और विपरीत लिंग के साथ बातचीत से उत्तेजना होती है। पीठ ने कहा कि यौन आग्रह हमारी अपनी कार्रवाई से पैदा होता है।

फैसले में कोर्ट ने कहा, “किशोरों में सेक्स सामान्य है, लेकिन यौन इच्छा या ऐसी इच्छा की उत्तेजना कुछ कार्यों पर निर्भर होती है। इसलिए, यौन इच्छा बिल्कुल भी सामान्य और आदर्श नहीं है। अगर हम कुछ क्रियाएं बंद कर देते हैं तो यौन आग्रह की उत्तेजना सामान्य नहीं रह जाती है।”

कोर्ट ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा, “किसी युवा लड़की या महिला को अपने कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। एक किशोर पुरुष का कर्तव्य है कि उसे अपने दिमाग को एक महिला की गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।”

न्यायालय ने कामुकता से जुड़े मुद्दों के बारे में किशोरों को मार्गदर्शन और शिक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस उद्देश्य के लिए पीठ ने कहा कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। माता-पिता पहले शिक्षक होने चाहिए।

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