पटना: बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और बहू ऐश्वर्या के तलाक के मामले में अब कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है. राबड़ी की तरह सुख-सुविधा देने की बात कही गई है. पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था करें. कोर्ट ने कहा है कि तेज प्रताप यादव एक महीने के अंदर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को उसी तरह क आवास उपलब्ध कराएं जैसा आवास उनकी मां राबड़ी देवी के पास है. इसके साथ ही बिजली बिल, पानी सबका प्रबंध तेज प्रताप यादव करेंगे.
दरअसल, तेज प्रताप यादव को पटना के फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा में दोषी माना है. एक महीने का वक्त दिया है. घरेलू हिंसा नहीं करने का भी अदालत ने आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी.
2018 में हुई थी तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी. शादी के कुछ ही महीने बाद तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने पहुंच गए थे. कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना था और दोनों में सुलह कराने की भी कोशिश की गई थी. दोनों परिवार के बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी. अब फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने इस मामले में आदेश दिया है.
ऐश्वर्या ने कहा- 10 सर्कुलर रोड में रखा जाए
हालांकि ऐश्वर्या की तरफ से कहा गया था कि उनके रहने की व्यवस्था 10 सर्कुलर रोड में हो लेकिन तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड का आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से है. इसी आवास में मारपीट और प्रत्यारण का आरोप लगा था. इस जगह पर ऐश्वर्या का रहना उचित नहीं है. इस पर प्रिंसिपल जज ने दूसरी जगह इसी तरह की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है.