2008 में दिल्ली में हुई पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के केस में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को 302 और मकोका के तहत दोषी ठहराया है। आरोपी अजय सेठी को 411 और मकोका के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।
कोर्ट ने पाया कि रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने लूट के इरादे से सौम्या का कत्ल किया था। वहीं, अजय सेठी ने अपराध में प्रयोग की गई गाड़ी को अपने पास रखा। संगठन की सहायता की और संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति भी ली थी। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 311 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी ठहराया है।
जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे दोष को संदेश से परे साबित किया। विश्वनाथन की हत्या राजधानी दिल्ली में 30 सितंबर 2008 को कर दी गई थी। एक टीवी चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन तड़के 3:30 बजे ऑफिस से घर लौट रही थीं। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि हत्या के पूछे लूट का इरादा था। हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2009 से ही वे सभी जेल में हैं।